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उत्तराखंड: हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाने के निर्देश, नहीं मानें तो रोका जाएगा वेतन

Wed, 29 Aug 2018 09:25 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 29 Aug 2018 09:25 PM IST
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High court strict order for Striking employees in uttarakhand
हड़ताल

हाईकोर्ट ने प्रदेश में हड़ताल कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर एस्मा लगाने के निर्देश दिए हैं। यदि कर्मचारी नहीं मानते हैं तो वेतन रोकने संबंधी अन्य कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों पर भी विचार करें।

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बुधवार को हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वत: संज्ञान लिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया।
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कोर्ट में बताया गया कि उत्तराखंड कार्मिक आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न विभागों के 12 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की 13 मांगें हैं और ये समान कार्य व समान वेतन के अलावा एसीपी का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट के संज्ञान में आया कि कर्मचारियों की हड़ताल से जन सेवाएं प्रभावित हो रहीं हैं।
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High court strict order for Striking employees in uttarakhand
हाईकोर्ट

इस मामले को एक जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सरकार को हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाने के निर्देश दिए और कहा कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार करे। कर्मचारी संगठनों की शिकायत है कि सरकार उनकी जायज मांगों पर समय से विचार नहीं करती और अंतिम विकल्प के रूप में उन्हें हड़ताल का सहारा लेना पड़ता है।

हाईकोर्ट ने पहले भी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शिक्षकों की हड़ताल के समय भी हाईकोर्ट ने हड़तालियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश दिए थे। उस समय कर्मचारियों ने कहा था कि वे हड़ताल पर नहीं हैं और कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी भी हड़ताल शब्द की बजाय कार्य बहिष्कार करने की ही बात कर रहे हैं।

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