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उत्तराखंड वन विकास निगम में भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Thu, 24 Nov 2016 02:28 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 24 Nov 2016 02:28 AM IST
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high court stopped recruitment in UAFDC.
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विकास निगम में नवंबर को विभिन्न पदों पर की जाने वाली भर्ती पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार और वन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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बुधवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रिपुदमन सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड वन विकास निगम के 24 सितंबर 2016 को जारी विज्ञापन को चुनौती दी थी। याची का कहना था कि विज्ञापन में घोषित की गई शैक्षिक योग्यता नियमों के विरुद्ध है।
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याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया गया था कि निगम ने 20 नवंबर को ड्राइवर और निजी सहायकों, 26 नवंबर को असिस्टेंट लॉजिंग आफिसर, जूनियर असिस्टेंट और 27 नवंबर को लॉजिंग आफिसर और असिस्टेंट एकाउंटेंट के पदों पर चयन की तिथि घोषित की है।

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निजी कंपनी से नहीं कराई जा सकती प्रक्रिया

high court stopped recruitment in UAFDC.
नैनीताल उच्च न्यायालय - फोटो : ‌file photo

याचिका में कहा था कि 20 अक्तूबर को वन विकास निगम ने बैठक कर चयन प्रक्रिया किसी अनुभवी एजेंसी से कराने का फैसला लेते हुए कार्य एसीई इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड नई दिल्ली को दे दिया। याची के मुताबिक चयन प्रक्रिया किसी निजी कंपनी से नहीं कराई जा सकती।

चयन लोक सेवा आयोग के जरिए ही होना चाहिए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और वन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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