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उत्तराखंड एसआई की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक
अमर उजाला, नैनीताल
Updated Tue, 18 Feb 2014 11:54 PM IST
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हाईकोर्ट ने उप निरीक्षकों की होने वाली भर्ती पर रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई।
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आयु पर था विवाद
ग्राम राइसी जिला हरिद्वार निवासी नीरज पाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस महानिदेशक देहरादून की ओर से 5 फरवरी, 2014 को जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी।
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इसमें उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, उप निरीक्षक अभिसूचना और प्लाटून कमांडर पीएसी पद के लिए भर्ती की आयु की गणना एक जुलाई, 2014 से करने का निर्देश था।
इस पर थी आपत्ति
याचिकाकर्ता ने इस गणना के तरीके को चुनौती देते हुए कहा कि फार्म जमा करने की अंतिम तिथि छह मार्च रखी गई है जबकि आयु की गणना एक जुलाई, 2014 के आधार पर की जानी है।
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ऐसे में एक व्यक्ति जो फार्म जमा करने की अंतिम तिथि तक अर्हता नहीं रखता वह जुलाई तक इसके लिए अर्हता पूरी कर सकता है और जो व्यक्ति आज अर्हता रखता है वह इस तिथि तक अर्हता खो सकता है, जिससे विसंगति पैदा हो जाएगी।
पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उपनिरीक्षकों की पुलिस भर्ती पर रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।