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टेक्निकल विवि के कुलपति ने की कोर्ट की अवमानना
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Tue, 15 Jul 2014 01:37 PM IST
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आदेश का पालन नहीं करने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति वीके जैन और वुमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (डब्ल्यूआईटी) के निदेशक प्रो. एसके गोयल को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
नियमित फैकल्टी के बराबर भुगतान नहीं
रुड़की निवासी विजय पाल सैनी और अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि वे डब्लूआईटी में विधिवत प्रक्रिया के तहत वर्ष 2012 में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे जो नियमित पद था।
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विभाग में योगदान करने के बाद उन्हें संविदा पर कार्यरत माना गया और नियमित फैकल्टी के बराबर भुगतान नहीं किया गया। उनसे अनुबंध पत्र पर छद्म ब्रेक दिखाते हुए हस्ताक्षर करने का दबाव डाला गया।
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याचियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 23 अप्रैल 2014 को कोर्ट ने आदेश पारित कर राज्य सरकार और सेवायोजक से शपथपत्र मांगा तथा अंतरिम आदेश के द्वारा याचियों को सशर्त अनुबंध हस्ताक्षरित करने की अनुमति दी थी।
इसके परिपालन में याचियों ने 30 अप्रैल 2014 को बांड भर दिया। याचिका में कहा गया कि इसके बाद भी सेवायोजकों ने उनका वेतन नहीं दिया।
भुगतान करने के आदेश
इस पर पुन: 15 मई 2014 को हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर उन्हें संविदा कर्मचारी के रूप में निरंतर कार्यरत मानते हुए भुगतान करने के आदेश दिए। याचिका में कहा गया कि उन्हें केवल मई का भुगतान किया गया।
19 जून के पत्र द्वारा उन्हें बिना शर्त बांड भरने को कहा गया। विरोध करने पर याचियों को 1 जुलाई 2014 से काम पर नहीं आने दिया गया और 8 जुलाई 2014 के विज्ञापन द्वारा उन्हीं पदों को विज्ञाप्ति कर दिया जिन पर याची कार्य कर रहे थे।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति वीके जैन और वुमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रो. एसके गोयल को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।