फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   high court says uttarakhand government save encroachers

उत्तराखंड: अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, 'अतिक्रमणकारियों को ही बचा रही सरकार'

Tue, 28 Aug 2018 07:13 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 28 Aug 2018 07:13 AM IST
विज्ञापन
high court says uttarakhand government save encroachers
trivendra singh rawat

कार्बेट पार्क के बाद अब रुद्रपुर में नजूल भूमि पर अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार अतिक्रमणकारियों को ही बचा रही है।

विज्ञापन


कोर्ट ने चार सितंबर को इस मामले की सुनवाई तय करते हुए शहरी विकास और आवास के प्रमुख सचिवों को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया है।

रुद्रपुर निवासी सेवा राम की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ के समक्ष प्रमुख सचिव आवास और जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर पेश हुए। दोनों अधिकारियों ने स्वीकार किया कि रुद्रपुर के भदईपुरा में नजूल की भूमि पर अतिक्रमण है। दोनों अफसरों ने कोर्ट से उन्हें और समय देने का आग्रह किया।
विज्ञापन

 

'सरकार अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है'

high court says uttarakhand government save encroachers
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

इसी मामले में पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने नौ नवंबर 2016 के आदेश के बाद भी अतिक्रमण न हटाने पर नाराजगी जताते हुए शहरी विकास और आवास के प्रमुख सचिवों को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था।

उस समय सरकार ने एक हलफनामा देकर माना था कि निगम की 551.89 एकड़ नजूल भूमि पर 14,154 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है।

यह पहला मामला नहीं है जब हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के मामले में सरकार पर तल्ख टिप्पणी की हो, इससे पहले कार्बेट पार्क से संबंधित याचिका में भी कोर्ट ने कहा था कि सरकार अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed