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रावत को राहत नहीं, हाईकोर्ट का सीबीआई जांच पर रोक से इनकार

Fri, 20 May 2016 09:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 20 May 2016 09:28 PM IST
सार

  • रावत को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत
  • स्टिंग मामले में सीबीआई जांच पर नहीं मिला स्टे 
  • प्रारंभिक जांच को मुख्यमंत्री रावत ने दी थी चुनौती

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high court refused to stop cbi probe of harish rawat sting.
हरीश रावत - फोटो : AmarUjala

विस्तार

स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच पर स्टे लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने इस प्रकरण दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सीएम हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने हरीश रावत को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

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मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 मई की तिथि नियत करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि वह चाहे तो इस प्रकरण पर अपना जवाब दाखिल कर सकती है। साथ ही अदालत ने सीबीआई को मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप जांच करने को कहा है।
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सीएम हरीश रावत ने हाईकोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर कर स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण में सीबीआई की प्रारंभिक जांच को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा था कि राष्ट्रपति शासन के दौरान 2 अप्रैल 2016 को राज्यपाल ने स्टिंग ऑपरेशन की जांच की संस्तुति की थी।

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सीबीआई जांच को हरीश रावत ने दी है चुनौती

high court refused to stop cbi probe of harish rawat sting.
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

केंद्र सरकार ने उसी दिन स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की थी। सीबीआई ने याची से 9 मई 2016 को पेश होने के लिए कहा था। किंतु 9 मई को ही हरीश रावत ने सीबीआई को पत्र लिखकर कहा कि 10 मई को उन्हें विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है। उससे पहले 9 मई को कांग्रेस विधानसभा दल की बैठक है। इसलिए वह 9 मई को सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हो सकते और वे भविष्य में सीबीआई की जांच में सहयोग करेंगे।

याचिका में कहा कि जब सीबीआई जांच की संस्तुति की गई थी तब राज्य सरकार अस्तित्व में नहीं थी।

अब सरकार अस्तित्व में है और स्टिंग ऑपरेशन मामले की जांच करने में राज्य पुलिस सक्षम है। इसलिए सीबीआई जांच निरस्त कर दी जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि राज्य कैबिनेट की बैठक में सीबीआई जांच की संस्तुति वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

हाईकोर्ट ने दिया जांच में सहयोग करने का निर्देश

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कोर्ट

इन तर्कों का विरोध करते हुए सीबीआई के अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने सीबीआई की जांच संबंधी अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सीबीआई जांच की संस्तुति वापस लेने का फैसला लिया, जबकि आरोप मुख्यमंत्री पर थे।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि अभी मामले की प्रारंभिक जांच चल रही है और मुख्यमंत्री हरीश रावत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए कानून के हित में जांच जारी रहनी चाहिए।

न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की अदालत ने पक्षों की सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग आपरेशन की प्रारंभिक जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हरीश रावत को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

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