फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   high court order to suryakant dhasmana to surrender in court.

उत्तराखंड: कांग्रेस उपाध्यक्ष को CBI कोर्ट में पेश होने के आदेश

Thu, 07 Jan 2016 11:54 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 07 Jan 2016 11:54 AM IST
विज्ञापन
high court order to suryakant dhasmana to surrender in court.

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के आरोपी तत्कालीन सपा नेता और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को 20 जनवरी को स्पेशल जज सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा है।

विज्ञापन


उसी दिन उनकी जमानत अर्जी पर भी सुनवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत का रिकार्ड कोर्ट में तलब किया है।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति आलोक सिंह एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 2 अक्तूबर 1994 को उत्तराखंड आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड के बाद तीन अक्तूबर को राज्य आंदोलनकारी तत्कालीन सपा नेता सूर्यकांत धस्माना के देहरादून स्थित नन्ही दुनिया आवास पर जमा हुए।

विज्ञापन
विज्ञापन

निचली अदालत के फैसले को CBI ने दी थी चुनौती

high court order to suryakant dhasmana to surrender in court.

इस दौरान धस्माना के बचाव में फायरिंग की गई, जिसमें राजेश रावत की मृत्यु हो गई थी और दो अन्य घायल हो गए थे। इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई थी।

पूर्व में सुनवाई के बाद स्पेशल जज सीबीआई ने साल 2012 में धस्माना को आरोपों से बरी कर दिया। सीबीआई ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सूर्यकांत धस्माना को 20 जनवरी तक स्पेशल जज सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed