फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   high court order on admission in college

कॉलेजों में अब नहीं मिलेगा सबको दाखिला!

Sat, 09 Aug 2014 03:09 AM IST
अमर उजाला, नैनीताल
अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 09 Aug 2014 03:09 AM IST
विज्ञापन
high court order on admission in college

उत्तराखंड राज्य के कॉलेजों में दाखिले यूजीसी के तय मानकों के अनुरूप ही किए जा सकेंगे। यह आदेश नैनीताल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका की बाबत राज्य सरकार की एक अर्जी की सुनवाई के दौरान दिया।

विज्ञापन


इस आदेश से प्रदेश के उन सभी डिग्री कॉलेजों पर असर पड़ेगा जिन्होंने निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया है। सरकार को भी हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद नहीं थी इसीलिए उच्च शिक्षा विभाग कई दिनों से कसरत कर रहा था।
विज्ञापन


राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिलकर उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि उसे साल भर के लिए कालेजों में एडमिशन की पुरानी व्यवस्था बनाए रखने की इजाजत दी जाए। यूजीसी के मानकों के अनुरूप अगले साल से परिवर्तन कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

कोर्ट के आदेश से राज्य सरकार को झटका

high court order on admission in college

देहरादून निवासी दौलतराम सेमवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून के डीएवी कॉलेज सहित अन्य कालेजों में निर्धारित मानकों से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है।

साथ ही यूजीसी के मानकों के अनुरूप साल में 180 दिन पढ़ाई नहीं कराई जा रही है। मामले में राज्य सरकार ने शपथपत्र देकर कोर्ट में प्रार्थना की थी कि 2014-15 में छात्रों के प्रवेश के लिए पुरानी स्थिति बनाई रखी जाए और इसमें 2015-16 से परिवर्तन किया जाए।

इसी मामले में टीचर्स एसोसिएशन की ओर से भी एक याचिका दायर करके पक्षकार बनने के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया था।
पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के उस प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया जिसमें 2014-15 में छात्रों के प्रवेश के लिए पुरानी स्थिति बनाए रखने की प्रार्थना की गई थी।

सरकार के अनुरोध को ठुकराते हुए कोर्ट ने कहा कि चालू सत्र से ही डिग्री कालेजों में तय मानकों के आधार पर प्रवेश दिए जाएं। मामले में अन्य बिंदुओं पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

कोर्ट के आदेश पर झुकी सरकार

high court order on admission in college

सरकार कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करेगी। जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाकर यह प्रयास किए जाएं कि किस तरह वर्तमान व्यवस्था में ही अधिक से अधिक बच्चों को दाखिला मिल सके और निर्धारित मानक भी पूरा हो।
-इंदिरा हृदयेश, उच्च शिक्षा मंत्री।

हमने कोर्ट के सामने पूरी स्थिति रख दी थी। फिलहाल दिक्कतें हैं। कोर्ट ने जितनी सीट हैं उन पर दाखिला करने और विधिवत अनुमन्य सीटें बढ़ाने की बात कही है। अभी पूरी तरह से कोर्ट का आदेश नहीं देखा है। कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उनका अनुपालन किया जाएगा।
-मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed