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उत्तराखंड में लालबत्ती बांटने पर हाईकोर्ट का नोटिस

Thu, 09 Jul 2015 02:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 09 Jul 2015 02:39 AM IST
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high court notice on red beacon in uttarakhand.

उत्तराखंड सरकार द्वारा 12 विधायकों को बांटी गई लालबत्ती पर संकट मंडराने लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 12 विधायकों को लालबत्ती देने और संसदीय सचिव बनाने के साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं देने के मामले में संसदीय सचिवों को नोटिस जारी किया है।

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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई बुधवार को हुई।

भाजपा नेता की याचिका पर फैसला
भाजपा नेता प्रकाश पंत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार की ओर से 12 विधायकों को लालबत्ती दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है।
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दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 12 संसदीय सचिवों को नोटिस जारी किया है।

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