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प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने दी राहत

Sat, 05 Aug 2017 03:44 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला,नैनीताल Updated Sat, 05 Aug 2017 03:44 PM IST
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high court given relief about primary Assistant teacher recruitment
nainital high court

प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले उत्तरकाशी और चमोली के याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। न्यायालय ने इनको भरती प्रक्रिया में शामिल करने का अंतरिम आदेश जारी किया है।

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चमोली निवासी मुकेश कुमार और उत्तरकाशी के जगत सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने 2008-09 राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद (एनसीटीई) का दो वर्षीय डिप्लोमा किया है और साथ ही अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) भी उत्तीर्ण की है।
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जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक उत्तरकाशी तथा जिला चमोली ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत 11 जुलाई 2017 के विज्ञापन जारी किया। इसमें जिसमे केवल उन अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने संबंधित डाइट से डीएलएड और टीईटी पास किया हो।
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार एनसीटीई के निर्धारित न्यूनतम योग्यता धारी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने से नही रोक सकते। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके द्वारा प्राप्त डिप्लोमा एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

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