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IIT रुड़की पर हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना, यहां जानिए पूरा मामला

Mon, 12 Mar 2018 11:53 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Mon, 12 Mar 2018 11:53 PM IST
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High Court Charged 25000 fine on iit roorkee
high court

उच्च न्यायालय ने आईआईटी रुड़की पर 25000 रुपए जुर्माना लगाया है। आगे जानिए पूरा मामला...

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हाईकोर्ट ने कॉलेज के चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट पद के नाम पर की गई नियुक्ति को निरस्त करने के साथ ही संस्थान पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश देते हुए कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो रजिस्ट्रार के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की जाए।

वर्ष 2015 आईआईटी रुड़की ने रेडियोलॉजिस्ट पद के लिए विज्ञापन निकाला था। यह पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। शिकायत यह है कि आईआईटी रुड़की ने इस पद पर भर्ती न कर रेडिएशन थेरेपी पर भर्ती कर दी।
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इसके बाद रुड़की निवासी शैलेंद्र कुमार ने इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद पीठ ने नियुक्ति को नियम विरुद्ध पाते हुए  निरस्त करने के साथ सरकार को जांच के आदेश दिए।

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