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मंदिर में दलितों के रोक पर हाईकोर्ट ने मांगा डीएम दून से जवाब

Sat, 11 Jun 2016 11:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 11 Jun 2016 11:33 AM IST
सार

  • डीएम देहरादून से दो हफ्ते में जवाब तलब  
  • याचिकाकर्ता और परिवारीजनों को सुरक्षा देने का आदेश 

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high court asked government on dalit entry in temple.
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

विकासनगर के एक मंदिर में दलितों के प्रवेश पर पिछले दिनों हुए भेदभाव का मामला जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम देहरादून को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने याची व उसके परिवार को सुरक्षा देने के निर्देश एसएसपी देहरादून को दिए हैं।

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विकासनगर, देहरादून निवासी दौलत कुंवर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि जौनसार भाबर में पिछले दिनों दलितों के मंदिर में प्रवेश करने पर सवर्ण जाति के लोगों ने आपत्ति जताई तथा मारपीट की। पथराव में याचिकाकर्ता व उसके साथी घायल हो गए थे। उस दौरान सांसद तरुण विजय पर भी हमला किया गया था।
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याची ने कोर्ट से अनुरोध किया कि जौनसार भाबर के मंदिरों में दलितों के जाने पर सवर्णों द्वारा रोकने से बचाने के लिए प्रशासन से कहा जाए और उनके मंदिरों में प्रवेश को सुनिश्चित करवाया जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आयुष नेगी की ओर से बताया गया कि जनहित याचिका दायर करने के बाद याचिकाकर्ता व उसके परिवार को जान का खतरा हो गया है।

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एसएसपी को दौलत कुंवर व परिवार की सुरक्षा के निर्देश

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तरुण विजय पर हमले के बाद मंदिर प्रवेश के मुद्दा तेजी से तूल पकड़ा था। - फोटो : फाइल फोटो

शुक्रवार को पक्षों की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता व उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश एसएसपी देहरादून को दिए। न्यायालय ने डीएम देहरादून को इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर विस्तृत शपथपत्र देने को कहा है।

वहीं याचिकाकर्ता दौलत कुंवर की ओर से मीडिया को बताया गया कि वह पिछले 13 वर्षों से उत्तराखंड में दलितों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करते हुए उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने पिछले साल जौनसार भाबर के परशुराम मंदिर में दलितों और औरतों के प्रवेश कराने में जीत हासिल की है।

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