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उत्तराखंड: बागियों की सदस्यता पर SC में 24 अगस्त तक टली सुनवाई

Tue, 12 Jul 2016 10:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 12 Jul 2016 10:59 PM IST
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hearing in supreme court on finance bill and rebel mla.
सुप्रीम कोर्ट

बर्खास्त नौ बागी विधायकों के मामले को लेकर मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई 24 अगस्त तक टाल दी है।

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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च को पारित विनियोग विधेयक और बर्खास्त नौ बागी विधायकों के मामले और राष्ट्रपति शासन को लेकर सुनवाई होनी थी। बर्खास्त नौ बागी विधायकों के मामले मंगलवार को कोर्ट के समक्ष कांग्रेस ने कहा कि बागी विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। ‌जिस पर कोर्ट ने बागी विधायकों से जवाब दाखिल करने को कहा है। 
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विनियोग विधेयक पर सीएम हरीश रावत पहले ही हलफनामा दाखिल कर चुके हैं कि बिल 18 मार्च को पास हो चुका है, जिस पर केंद्र अपना जवाब दाखिल करेगा। इसके अलावा बर्खास्त नौ बागियों की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सबकी नजर टिकी है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था फ्लोर टेस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को राष्ट्रपति शासन को अवैधानिक ठहराने वाली हरीश रावत की याचिका पर 10 मई को फ्लोर टेस्ट आहूत करने का निर्णय सुनाया था। फ्लोर टेस्ट में आए नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को सुनवाई कर राष्ट्रपति शासन समाप्त कर रावत सरकार को बहाल कर दिया था। 

याचिका से संबंधित विनियोग विधेयक पास होने के मसले पर कोर्ट ने 12 जुलाई की तिथि तय की। इसके अलावा नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की एक अन्य याचिका की सुनवाई भी 12 जुलाई तय की गई। 

सुप्रीम कोर्ट का आने वाले दिनों में जो भी निर्णय रहेगा उससे राज्य में पैदा हुए सियासी हालात को लेकर कई स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी।

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