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हरिद्वार धर्म संसद : भड़काऊ भाषण देने का मामले में हाईकोर्ट ने वसीम रिजवी की जमानत याचिका की खारिज

Wed, 09 Mar 2022 06:32 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 09 Mar 2022 06:32 PM IST
सार

हरिद्वार में  17 से 19 दिसंबर तक आयोजित हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण से जिले में अशांति का माहौल हो गया था। 

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Haridwar Dharma Sansad: High Court rejects Wasim Rizvi bail plea in provocative speech case
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

हाईकोर्ट ने हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दायर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

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नदीम अली ने 2 जनवरी 2022 को हरिद्वार कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि हरिद्वार में  17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें भड़काऊ भाषण दिए गए तथा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। जितेंद्र नारायण त्यागी, यति नरसिंहानंद व अन्य ने बाद में इसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। 
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इस भड़काऊ भाषण से जिले में अशांति का माहौल बना रहा। पुलिस ने उनकी शिकायत पर आईपीसी की धारा 153,  295 तहत नरसिंघानंद गिरि, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, परमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण, स्वामी प्रबोधानंद गिरि के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।

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