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हल्द्वानी: रिश्वतखोर नगर पालिका जेई को पांच साल की जेल, ठेकेदार से इस काम के लिए मांगे थे 20 हजार

Wed, 27 Sep 2023 10:37 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी
संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 27 Sep 2023 10:37 PM IST
सार

नैनीताल क्लब वार्ड नंबर नौ मल्लीताल निवासी दीपेंद्र थापा ने 17 जून 2016 को सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि नैनीताल नगर पालिका के जेई ईश्वरी सिंह रौतेला ने ठेकेदारी में किए गए कार्यों का बिल बनाने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी है।

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Haldwani News Five years Imprisonment to Municipality JE for taking 20 Thousand Rupees bribe
जेल - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हल्द्वानी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) नीलम रात्रा ने घूस लेने के दोषी जेई ईश्वर सिंह रौतेला को पांच साल के सश्रम करावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेई जमानत पर था, मंगलवार को सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

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नैनीताल क्लब वार्ड नंबर नौ मल्लीताल निवासी दीपेंद्र थापा ने 17 जून 2016 को सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि नैनीताल नगर पालिका के जेई ईश्वरी सिंह रौतेला ने ठेकेदारी में किए गए कार्यों का बिल बनाने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी है। विजिलेंस ने जांच की तो शिकायत सही पाई गई।
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इस पर विजिलेंस के पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षक अरविन्द डंगवाल के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया। 20 जून को 2016 को टीम ने ईश्वरी सिंह रौतेला को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद थाना उत्तराखंड सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की अदालत में अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने 11 गवाह पेश किए। ईश्वरी सिंह वर्तमान में काशीपुर नगर पालिका में कार्यरत थे।

1064 पर दें रिश्वत मांगने वालों की सूचना
प्रभारी पुलिस अधीक्षक अनिल मनराल ने लोगों ने अपील की है कि वे किसी भी काम के एवज में रिश्वत न दें। रिश्वत मांगने वालों की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1064 पर दें या फिर सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी के दूरभाष नंबर 05946-246372 पर शिकायत करें। पीड़ित स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर भी शिकायत कर सकता है।

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