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जल्दी करा लें GST के लिए रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

Mon, 22 May 2017 11:17 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 22 May 2017 11:17 PM IST
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अगर आपने अभी तक वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) के लिए पंजीकरण नहीं कराया है तो तुरंत करवा लें। राज्यों में हुए नामांकन के आधार पर एक जून से 15 जून तक ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा।

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इस अवधि में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले जीएसटी और अन्य करों से जुड़े कई लाभों से वंचित हो जाएंगे। उत्तराखंड में अभी तक करीब 75 हजार करदाता करा चुके हैं जीएसटी के लिए एनरोलमेंट करा चुके हैं। 
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रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को बकाया टैक्स क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही वैट का रिफंड भी नहीं मिलेगा। वाणिज्य कर विभाग के मुताबिक रिटर्न फाइल करने से पहले जीएसटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सभी करदाताओं को सलाह दी गई है कि वह अपने अकाउंटिंग और सिस्टम को जीएसटी के मुताबिक अपग्रेड कर लें।
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इसके लिए सरकार ऐप और सॉफ्टवेयर लाने वाली है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन न होने पर कंपोजिट स्कीम का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इस योजना के तहत 20 से 50 लाख रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी में आने वाली कंपोजिट स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। 

यहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन

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​कंपोजिट स्कीम के तहत टैक्स रेट कम है। स्कीम के तहत सिर्फ दो प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा। इस स्कीम का फायदा रिटेलर, होलसेलर, रेस्टोरेंट कारोबारी, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरर उठा सकते हैं।

यहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन
-जीएसटी के एक जून से शुरू होने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले www.gst.gov.in पर जाएं। राज्य में हुए जीएसटी एनरोलमेंट की प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें।

अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरें। मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। इसके बाद लॉगइन हो जाएगा। फिर अपना पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोर्ड फीड करें। इसे सबमिट कर दें तो आपके मोबाइल और ईमेल पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी आ जाएगी।

-जीएसटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अपना नामांकन ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट www.aces.gov.in पर कराना होगा। यहां आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
 
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