समूह ‘ग’ पदों की सीधी भर्ती में दिव्यांग श्रेणी के आधार पर मिलेगा आरक्षण, जल्द शुरू होगी व्यवस्था
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समूह ‘ग’ पदों की सीधी भर्ती में दिव्यांग श्रेणी के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिव्यांग श्रेणी के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्मिक विभाग से अनुमति लेगा। चयन आयोग की दिव्यांगजन आयुक्त और शिक्षा विभाग के साथ ही आरक्षण व्यवस्था को लेकर बैठक हो चुकी है।
सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली समूह ‘ग’ पदों की भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिव्यांग स्वयं एक विशेष श्रेणी है। इसे एससी/एसटी श्रेणी विभाजित कर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। दिव्यांग श्रेणी के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाए।
इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए चयन आयोग ने दिव्यांगजन आयुक्त और शिक्षा विभाग के साथ बैठक में राय ली है। अब आयोग की ओर से कार्मिक विभाग से भी आरक्षण व्यवस्था को लेकर अनुमति ली जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन कर सीधी भर्ती में दिव्यांग श्रेणी के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग से अनुमति ली जाएगी। भर्ती प्रक्रिया से पहले एससी/एसटी के आधार पर आरक्षण तय नहीं किया जाएगा।
- संतोष बडोनी, सचिव, चयन आयोग