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देहरादून: पट्टे की जमीन को फर्जीवाड़े से दान दिखाकर हड़पा, पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Mon, 13 Sep 2021 12:28 PM IST
देहरादून ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Mon, 13 Sep 2021 12:28 PM IST
सार

शहर कोतवाली में चंदर सिंह सभरवाल निवासी वसंत कुंज, नई दिल्ली की शिकायत पर रविंद्र सभरवाल, नीलम सभरवाल, कनिका सभरवाल और कुलवंति देवी निवासी नेशनल रोड, लक्ष्मण चौक के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

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Grabbed the leased land by fraudulently showing donations
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

पट्टे की जमीन को फर्जीवाड़ा से दान की दिखाकर हड़पने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी का शिकार हुए व्यक्ति ने अपनी मां समेत परिवार के पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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शहर कोतवाली में चंदर सिंह सभरवाल निवासी वसंत कुंज, नई दिल्ली की शिकायत पर रविंद्र सभरवाल, नीलम सभरवाल, कनिका सभरवाल और कुलवंति देवी निवासी नेशनल रोड, लक्ष्मण चौक के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
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चंदर का कहना है कि उनके पिता इंदर सेन सभरवाल को मंहत लक्ष्मण दास ने नेशनल रोड लक्ष्मण चौक स्थित संपत्ति पट्टे पर दी थी। इस संपत्ति में इंदर सेन सभरवाल मकान बनाकर रहने लगे। चंदर सभरवाल ने पुलिस को बताया कि उनकी माता कुलवंती देवी ने इस संपत्ति के आधे हिस्से का मालिकाना हकदार बनाने के लिए 1968 में कोर्ट में अपील की थी।
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इसके बाद पिता ने आपत्ति दाखिल करते हुए बताया था कि वह इस संपत्ति के मालिक नहीं है। इसलिए पट्टाधारक होने की वजह से उनके पास संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट में कुलवंती देवी को इस संपत्ति के आधे भाग की काबिज व सहपट्टाधारक बनाने का आदेश हुआ। 2003 में पिता इंदर का देहांत हो गया। शिकायतकर्ता चंदर का कहना है कि उनकी मां कुलवंती देवी ने न्यायाधीश के आदेशों की अवहेलना की। इसका उन्होंने झूठा दानपत्र बनवा लिया और जमीन हड़प ली।

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