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रिकॉर्ड नहीं हुई ब्लैकमेलरों की आवाज

Sat, 04 Jan 2014 09:08 AM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 04 Jan 2014 09:08 AM IST
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 forensic team can't record blackmailers voice

जेपी जोशी यौन शोषण प्रकरण में फोरेंसिक एक्सपर्ट ब्लैकमेलिंग के आरोपियों की आवाज रिकॉर्ड करने अदालत पहुंचे, लेकिन बचाव पक्ष के विरोध पर उन्हें बैरंग लौटना पड़ा।

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जांच टीम के पास मौजूद सीडी और मोबाइल रिकॉर्ड की आवाजों से मिलान के लिए आरोपियों की आवाज रिकॉर्ड करना जरूरी है।

कानूनी अड़चनों में अटके
शुक्रवार शाम चार बजे ब्लैकमेलिंग की आरोपी युवती, टीवी पत्रकार संजय बनर्जी, सपा नेता नीरज चौहान को अदालत में पेश किया गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट इससे पहले ही अदालत में आ गए थे।
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बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस ने वाइस रिकॉर्डिंग की जानकारी नहीं दी थी। न तो आरोपियों को इस संबंध में बताया गया, न ही उनके अधिवक्ताओं को कोई जानकारी दी गई।

मांगी प्रार्थनापत्र की प्रति
ब्लैकमेलिंग की आरोपी युवती के अधिवक्ता मनोज कुमार मल्होत्रा ने रिकार्डिंग के लिए पुलिस की ओर से कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र की प्रति मांगी।

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सहायक अभियोजन अधिकारी हरजीत कौर और अल्पना थापा ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी।

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