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उत्तराखंड: चाय पत्ती घोटाले में तीन लोगों को पांच-पांच साल की सजा, लगाया डेढ़ लाख का जुर्माना 

Fri, 14 Sep 2018 06:54 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 14 Sep 2018 06:54 AM IST
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Five years imprisonment for three accused in tea scam haridwar
jail - फोटो : demo pics

गुरुवार को हरिद्वार बीएचईएल कैंटीन में हुए चाय पत्ती घोटाले में दोषी करार देते हुए सीबीआई कोर्ट ने तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई स्पेशल न्यायधीश सुनीता सिंह की अदालत ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। तीनों आरोपियों पर 1 लाख 46 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 

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सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया है कि 2008 ने बीएचईएल  में चाय पत्ती घोटाला सामने आया था। सीबीआई ने इस मामले में खुद 17 जुलाई 2009 में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि बीएचईएल कैंटीन के डीजीएम जीबी गोयल, स्टोर इंचार्ज बी एस राणा और चाय पत्ती सप्लायर अनुराग गुप्ता ने मिली भगत कर चाय पत्ती के बिलों में घोटाला किया।
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आरोप है कि 250 ग्राम चाय पत्ती के पैकेट को एक किलो का दर्शाते हुए बिल पास कराने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। इस मामले चाय पत्ती के 576 पैकेट की धांधली उजागर हुई। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बिल पर ऑब्जेक्शन उठाया।

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Five years imprisonment for three accused in tea scam haridwar
घोटाला - फोटो : amar ujala

सीबीआई ने बीएचईएल की सुरक्ष में तैनात गेट स्टाफ का रजिस्टर खंगाला। जिसमे उजागर हुआ कि 250 ग्राम के 576 पैकेट सप्लाई किये गए। जिससे साफ हुआ कि 250 ग्राम के चाय पत्ती के पैकेट को एक-एक किलों का दिखाते हुए बिल बना दिया गया।

चाय पत्ती के पैकेट फरवरी 2008 से जून 2008 के बीच सप्लाई किये गए थे। बताया गया है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान 19 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष ने 5 गवाह पेश किए। जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सज़ा सुनाई।

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