बच्चे पर फायर झोंकने की घटना: मामले के 15 घंटे बाद कराया आरोपियों का मेडिकल
- घायल बच्चे की मां की तहरीर पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज
- दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल
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भिलंगना ब्लाक के भेटी गांव में बच्चे पर फायर झोंकने के आरोपियों का घटना के 15 घंटे बाद मेडिकल कराया गया। पीड़ित पक्ष ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और साक्ष्य छिपाने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राजस्व पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सीजेएम राहुल कुमार की अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
बालगंगा तहसील के विनयखाल राजस्व क्षेत्र के भेटी गांव में बृहस्पतिवार सुबह क्रिकेट खेल रहे बच्चों की बॉल रामलाल पुत्र गबरू के घर पहुंच गई थी। बालक महेश (12) पुत्र गंगा लाल बॉल लेने आंगन में गया तो आरोपी रामलाल पुत्र गबरू ने साथ में बैठकर शराब पी रहे कंडारस्यूं निवासी विजय कंडारी की लोडेड बंदूक से बच्चे पर फायर कर दिया। घटना में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया था।
बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे की घटना के बाद वहां पहुंचे राजस्व पुलिस कर्मियों ने शाम साढ़े पांच बजे आरोपियों को हिरासत में ले लिया था, इसके बावजूद दोनों आरोपियों का 15 घंटे बाद यानी शुक्रवार शाम साढ़े चार बजे मेडिकल कराने पर ग्रामीणों ने राजस्व पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। घायल बच्चे के मामा व पूर्व प्रधान रामलाल शाह ने कहा कि यदि आरोपियों को बचाने के लिए मेडिकल में देरी की गई है तो वे सपरिवार राजस्व विभाग के खिलाफ आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे।
पूर्व सैनिक के पास नहीं है बंदूक का लाइसेंस
क्रिकेट खेल रहे बच्चे पर जिस बंदूक से फायर किया गया है। उसका लाइसेंस ही नहीं है। कंडारस्यूं निवासी पूर्व सैनिक विजय कंडारी किस मकसद से बंदूक लेकर आया था। इसका अभी पता नहीं चल पाया है।
घायल बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर
घायल बालक महेश के मामा रामलाल शाह ने ऋषिकेश एम्स में बच्चे के मुंह का आपरेशन कर 14 छर्रे निकाले गए हैं। डाक्टरों ने उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई है।
भेटी गांव में बच्चे पर फायर करने की सूचना बृहस्पतिवार को शाम साढ़े तीन बजे मिली। मौके पर पहुंचकर साढ़े पांच बजे आरोपी रामलाल पुत्र गबरू और विजय कंडारी पुत्र भोला सिंह को हिरासत में ले लिया गया था। घायल बच्चे की मां रैजा देवी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 307, 201, 34 और धारा-25 में मुकदमा दर्ज किया गया है। कागजी कार्रवाई पूरी करने में समय लग गया।
- राजेंद्र सिंह रावत, तहसीलदार, बालगंगा तहसील