उत्तराखंड: बवाल मामले में 200 पर मुकदमा, मोबाइल इंटरनेट बैन
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उत्तराखंड के कोटद्वार में मंगलवार दिन में तोड़फोड़ कर शहर का माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोतवाली पुलिस ने मंगलवार दिन में शहर में तोड़फोड़ करने के आरोप में डेढ़ से दौ सौ अज्ञात लोगों पर बलवा, तोड़फोड़, सरकारी कर्मचारियों को डराने समेत विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पदमपुर सुखरौ निवासी एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
उधर, उपजिला मजिस्ट्रेट जीआर बिनवाल ने शहर और आसपास के क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल खराब करने के प्रयास में सोशल मीडिया पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने के लिए मोबाइल की कंपनियों की टूजी और थ्रीजी सेवाओं को इस समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
पुलिस ने सोशल मीडिया पर गर्दन कटा एक फर्जी फोटो लोड करने वाले अज्ञात व्यक्ति पर भी आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
एक व्यक्ति को जेल, सोशल मीडिया पर फोटो की जांच
पुलिस के अनुसार मंगलवार को शहर में अराजकता फैलाकर तोड़फोड़ करने वाले डेढ़ से दो सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर छानबीन शुरू कर दी गई है। मामले में मंगलवार को एक युवक मोहित कुकरेती को हिरासत में लिया गया था। बुधवार को कोर्ट में पेशी के बाद उसे पौड़ी जेल भेज दिया गया है।
उपजिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोटद्वार क्षेत्र की सभी मोबाइल कंपनियों की टूजी और थ्रीजी सेवाओं को इस अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
पुलिस ने फेस बुक और व्हाट्सअप समेत सोशल मीडिया पर एक गर्दन कटे व्यक्ति की लहूलुहान फोटो लोड करने के मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।