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पिता कर रहा था सौतेली बेटी से दुष्कर्म, पंचायत ने फैसला सुनाया तो भड़के ग्रामीण, उठाया ये कदम

Fri, 26 Jul 2019 11:31 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, काशीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, काशीपुर Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Fri, 26 Jul 2019 11:31 AM IST
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Father physical assault step daughter villagers sent him jail
Rape Victim - फोटो : Amar Ujala Graphics

सौतेली बेटी से दुष्कर्म का मामला उजागर होने पर पंचायत ने आरोपी बाप को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया तो कई ग्रामीण भड़क गए और फैसले का विरोध करते हुए आरोपी को कुंडा पुलिस के हवाले कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।

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पुलिस ने पीड़िता के मौसा की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।  कुंडा थाने के एक गांव में रहने वाले टैक्सी ड्राइवर की 15 वर्ष पहले हुई शादी से दो बच्चे हैं।

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वर्ष 2008 में उक्त व्यक्ति एक अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया तो पंचायत ने उसे गांव से निकाल दिया था। तब वह काशीपुर के मोहल्ला महेशपुरा में किराए पर रहने लगा। पड़ोस में ही एक तलाकशुदा महिला भी किराए पर रहती थी, जिसके एक बेटा और बेटी है। प्रेम संबंध होने पर टैक्सी ड्राइवर ने उक्त महिला से निकाह कर लिया और अपने गांव वापस आ गया।

दूसरी पत्नी और बच्चों को उसने किराए के मकान में रखवा दिया, जबकि खुद पहली पत्नी और बच्चों के साथ पैतृक मकान में रहने लगा। इसी बीच दूसरी पत्नी की बहन और उसका पति भी उनके साथ ही आकर रहने लगे।

आरोप है कि 19 जुलाई की रात सौतेला पिता सौतेली बेटी को खींचकर अपने कमरे में ले जा रहा था। उस समय दूसरी पत्नी और सौतेला बेटा बाहर गए हुए थे। किशोरी के मौसा ने उसे टोका और किशोरी से वजह पूछी तो वह रोने लगी।
 

इसी बीच किशोरी की मां भी घर आ गई। किशोरी ने सौतेले पिता पर पिछले आठ महीने से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। विरोध करने पर वह मां और भाई को जान से मारने की धमकी देता है।

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मामले की जानकारी गांव वालों को हुई तो बुधवार को पंचायत बुलाई गई। पंचायत में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया तो पंचायत ने उसे गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। फैसले से नाराज कुछ लोगों ने कुंडा थाना पुलिस को गांव बुला लिया।
 

 

पुलिस ने आरोपी को पंचायत से ही हिरासत में ले लिया। कुंडा थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि मामले में किशोरी के मौसा की तहरीर पर धारा 376 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। 
 

दो बार घर छोड़कर जा चुकी है किशोरी 

दुष्कर्म पीड़ित किशोरी के बारे में पता चला है कि वह दो बार एक युवक के साथ भाग चुकी है। शिकायत पर आईटीआई थाना पुलिस ने उसे बरामद किया था, इसके बाद वह फिर चली गई। इस बार कुंडा थाने में शिकायत की गई लेकिन इस बीच परिजनों ने उसे खोज निकाला। दोनों ही बार थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। 

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