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किसानों के लिए खुशखबरी, एग्रीकल्चर लोन पर नहीं देना होगा स्टांप शुल्क

Thu, 13 Apr 2017 11:06 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 13 Apr 2017 11:06 PM IST
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farmers will not pay stamp duty on agricultural loans up to Rs 5 lakh

प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए पांच लाख रुपये तक के कृषि ऋण की प्रक्रिया में लगने वाले स्टांप शुल्क को माफ कर दिया है। वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। 

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पूर्ववर्ती सरकार में भी किसानों को यह छूट प्रदान की जा रही थी। लेकिन, 31 मार्च 2016 को छूट की समयसीमा खत्म हो गई थी। सात अप्रैल को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार हुआ। कैबिनेट ने स्टांप शुल्क माफ करने के निर्णय को बरकरार रखते हुए इसकी समयसीमा को बढ़ाकर पांच साल कर दिया। 
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कैबिनेट के अनुमोदन के बाद वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक, प्रदेश के किसानों को कृषि संबंधी क्रिया-कलापों के उद्देश्य से लिए गए पांच लाख रुपये तक के ऋणों के बंधक अभिलेखों पर स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसानों को यह सुविधा सिर्फ खेती से संबंधित उपकरणों, बीज व अन्य साधनों की खरीद के लिए ही देय होगा। छूट की अधिसूचना एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी।

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