फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Ex-parte verdict against the husband and in-laws in a case

Dehradun News: दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा में पति और ससुराल पक्ष पर एकपक्षीय फैसला

Thu, 30 Jul 2026 10:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 30 Jul 2026 10:37 PM IST
विज्ञापन
Ex-parte verdict against the husband and in-laws in a case
न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामले में हर्रावाला के मियांवाला (नया गांव) निवासी मुकेश (पति), पूनिया (सास), मंगल सिंह (ससुर) और आशा (चाची सास) के खिलाफ एकपक्षीय फैसला सुनाया है। अदालत ने पीड़िता की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पति मुकेश को पत्नी और पुत्री के लिए साझा गृहस्थी में आवास उपलब्ध कराने अथवा पांच हजार रुपये प्रतिमाह किराया देने का आदेश दिया है। साथ ही, मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार रुपये और स्त्रीधन के एवज में 50 हजार रुपये अदा करने के निर्देश भी दिए हैं।
विज्ञापन

पीड़ित महिला ने वर्ष 2023 में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि 11 फरवरी 2015 को विवाह के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष दो लाख रुपये नकद तथा कार की मांग को लेकर उसका लगातार उत्पीड़न कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई और 27 मई 2022 को पुत्री सहित घर से निकाल दिया गया। इस मामले में अदालत में प्रतिवादियों की ओर से कोई जवाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते 19 जून 2025 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई शुरू की गई।
विज्ञापन


न्यायालय ने पीड़िता के शपथपत्र, उपलब्ध साक्ष्यों और संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर घरेलू हिंसा के आरोपों को प्रमाणित माना। हालांकि, अदालत ने पीड़िता की अतिरिक्त भरण-पोषण की मांग को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि परिवार न्यायालय पहले ही मामले में 20 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश पारित कर चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed