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पूर्व शिक्षा निदेशक पर लटकी रहेगी जांच की तलवार

Fri, 12 Dec 2014 11:11 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 12 Dec 2014 11:11 AM IST
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education director CS gwal scam case.

नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक चंद्र सिंह ग्वाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र को चुनौती दी थी।

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ग्वाल ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

अदालत ने मामले में जांच जारी रखने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक सिंह एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक चंद्र सिंह ग्वाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 25 नवंबर 2014 को उन पर लगाए गए आरोपों चुनौती दी थी।
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ग्वाल का कहना था कि उन पर लगे आरोप निराधार हैं तथा उन्होंने कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं की है। मामले के अनुसार अपर निदेशक एससीईआरटी में उपनिदेशक पद पर वर्ष 2005 से 2007 तक तैनाती के दौरान ग्वाल ने अपने कार्यकाल में कई अनियमितताएं कीं थीं।
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तत्कालीन शिक्षा महानिदेशक आरके सुधांशु ने प्रकरण की जांच की और जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गंभीर प्रकृति का बताया था तथा उस दौरान कई वित्तीय अनियमितताएं की गईं थीं।


याचिकाकर्ता का कहना था कि उक्त आरोपपत्र उनका कार्यकाल पूरा होने के तीन दिन पहले ही दिया गया था जबकि जो आरोप लगा वह मामला सात-आठ साल पुराना है इसलिए इस आरोप पत्र का कोई महत्व नहीं है।

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