फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Drug smuggler imprisoned for 10 years and fined one lakh

नशा तस्कर को 10 साल कैद और एक लाख का जुर्माना

Wed, 08 Dec 2021 12:18 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 08 Dec 2021 12:18 AM IST
विज्ञापन
Drug smuggler imprisoned for 10 years and fined one lakh
नशा तस्कर को स्पेशल एनडीपीएस जज बृजेंद्र सिंह की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। उसके नाबालिग साथी को पहले किशोर न्याय बोर्ड से सजा हो चुकी है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मुकदमा 24 जुलाई 2019 को नेहरू कालोनी थाने में दर्ज किया गया था। घटनाक्रम के अनुसार पुलिस हरिद्वार रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक संदिग्ध बाइक को रोका और उस पर बैठे लोगों से बात की गई। उन्होंने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की तो उनकी तलाशी ली गई। दोनों के पास से दो बैग मिले। इनमें से एक बैग में 40 नशीले इंजेक्शन 750 गोलियां बरामद हुईं। जबकि, दूसरे में से 50 इंजेक्शन और 750 गोलियां रखी हुई थीं। इनके बारे में दोनों ही कोई वाजिब जवाब नहीं दे सके।
विज्ञापन

इनमें से एक नाबालिग था। दूसरे का नाम विनय सिंह निवासी विजय कॉलोनी था। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने न्यायसालय में 23 जनवरी 2020 को आरोपपत्र दाखिल किए। इनमें से नाबालिग को पहले ही किशोर न्याय बोर्ड से सजा हो चुकी है। जबकि, विनय पर दर्ज मुकदमे का ट्रायल एनडीपीएस कोर्ट में चला। मुदकमे में कुल छह गवाह पेश किए गए। इन गवाहों की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed