अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी साथ रखने की जरूरत नहीं, यहां सुरक्षित करें अपने सारे दस्तावेज
अब देश के किसी भी हिस्से में वाहन चलाते समय आपको वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र साथ रखने की जरूरत नहीं है। इन दस्तावेज की डिजीटल कॉपी मोबाइल एप के डिजी लॉकर में रख सकते है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे दिखाया जा सके। परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की हैं।
अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 में संशोधन किया है। इस संशोधन में ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की डिजीटल कॉपी को शामिल किया गया है।
इसके लिए चालक केंद्र सरकार के डिजी लॉकर जैसे एप का इस्तेमाल कर सकता है। इस वेब सेवा के जरिये आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को आनलाइन रख सकते हैं। यह सुविधा पाने को बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए।
आधार का नंबर फ ीड कर आप डिजीटल लॉकर एकाउंट खोल सकते हैं। इस डिजीटल लॉकर की सुविधा पाने के बाद कार, बस, ट्रक अथवा दुपहिया वाहन चलाते समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन, प्रदूषण प्रमाणपत्र साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है।
ऐसे बनाए अकाउंट
आप भी अगर डिजीटल लॉकर खोलना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है। बस आपको www.digitallocker.gov.in लॉग इन करना होगा। उसके बाद आपको आईडी बनानी होगी। फिर आधार कार्ड नंबर लॉग इन करना होगा। आपसे जुड़े कुछ सवाल पूछे जाएंगे, सही जवाबों के बाद आपका एकाउंट बन जाएगा।
आप उसमें सारे निजी दस्तावेज डाउनलोड कर दीजिए, जो हमेशा के लिए उसमें सेव हो जाएंगे। डिजी लॉकर एप को स्मार्ट फोन पर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।