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Dehradun News: लापरवाही से वाहन चलाने पर चालक को एक साल की सजा, अदालत ने लगाया जुर्माना

Fri, 07 Aug 2026 08:54 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2026 08:54 PM IST
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Driver sentenced to one year in prison for negligent driving; court imposes a fine.
विकासनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल की अदालत ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत और दूसरे के घायल होने के मामले में सहारनपुर थाना कोतवाली नगर खुमरान खंड-1 निवासी आरोपी फुरकान को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और विभिन्न धाराओं में जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत में अभियोजन ने साबित किया कि 14 अक्तूबर 2017 को सहसपुर क्षेत्र के धर्मावाला चौक के पास आरोपी ने पिकअप वाहन को तेज और लापरवाही से चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में मनोज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी इंतजार गंभीर रूप से घायल हो गया। साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को संबंधी धाराओं में दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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जितेंद्र जोशी
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