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भूमि अधिग्रहण घोटाले में एसएलओ डीपी सिंह से हटाए गए, नोटिस जारी
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल/रुद्रपुर
Updated Thu, 16 Mar 2017 09:57 AM IST
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नैनीताल हाईकोर्ट
- फोटो : PTI
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एनएच-74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले में फंसे एसएलओ डीपी सिंह को पद से हटा दिया गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को यह जानकारी शासन की ओर से दी गई।
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हाईकोर्ट ने डीपी सिंह को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च की तिथि नियत की है। उधर, ऊधमसिंह नगर के डीएम चंद्रेश कुमार ने डिप्टी कलेक्टर/एसएलओ डीपी सिंह को पद से अवमुक्त कर डिप्टी कलेक्टर नारायण सिंह नबियाल को वर्तमान पदभार के साथ एसएलओ नैनीताल की भी जिम्मेदारी दी है।
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बुधवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।रुद्रपुर निवासी रामनारायण ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के भूमि अधिग्रहण में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) व अन्य अधिकारियों ने भारी घोटाला किया है।
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इस मामले में कुमाऊं आयुक्त द्वारा जांच की गई, जिसमें 118 करोड़ रुपये का घोटाला होने की पुष्टि हुई। सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने भी अपना पक्ष रखा और बताया कि आठ मार्च को विभाग ने एसएलओ डीपी सिंह व उसके परिजनों के यहां छापेमारी की थी।
शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में आरोपी अधिकारी डीपी सिंह को पद से हटा दिया गया है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डीपी सिंह को नोटिस जारी किया है।