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डोईवाला उप-चुनाव की आचार संहिता लागू

Tue, 01 Jul 2014 03:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 01 Jul 2014 03:40 PM IST
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doiwala by election

डोईवाला विधानसभा उप-चुनाव को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आने वाली 31 जुलाई तक देहरादून जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।

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डीएम चंद्रेश कुमार यादव ने दिए आवश्यक निर्देश
सोमवार को डीएम चंद्रेश कुमार यादव ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। विद्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों पर इस धारा से जुड़े निर्देश लागू नहीं होंगे।
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प्रशासन की लिखित अनुमति बगैर किसी तरह की बैठक या जुलूस नहीं हो सकेगा। शादी, मृत्यु संबंधी कार्यक्रमों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

इसके अलावा किसी भी व्यक्ति, समुदाय, दल के मंदिरों, मसजिदों, चर्चों, गुरुद्वारों या अन्य पूजा स्थलों में राजनैतिक भाषण, पोस्टर आदि पर रोक लगाई गई है।

साथ ही हथियारों को लेकर चलने पर भी। किसी भी व्यक्ति या दल के मतदान केंद्रों, मतगणना स्थलों के 200 मीटर की परिधि में मतदान बूथों के निर्माण पर भी पाबंदी लगाई गई है।
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चुनाव प्रचार के लिए वाहन, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन या अन्य किसी भी तरीके उपकरण के लिए संबंधित सहायक रिटर्निंग अफसर या संबंधित एसडीएम से वाहन पास लेना होगा।

लाउड स्पीकर की अनुमति को विंड स्क्रीन पर चस्पा करना होगा।

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