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उत्तराखंडः अब विकलांग बच्चों को भी मिलेगी 'पेंशन'

Fri, 18 Sep 2015 01:00 PM IST
मनीष चंद्र भट्ट/ अमर उजाला, देहरादून
मनीष चंद्र भट्ट/ अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 18 Sep 2015 01:00 PM IST
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disabled child parents will got allowance.

उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग अब विकलांग बच्चों के भरण पोषण के लिए भी पात्र अभिभावकों को सरकारी मदद देगा।

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विभाग की विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत अब ऐसे पात्र अभिभावकों को 500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। विभाग की ओर से इस योजना के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

उल्लेखनीय है कि अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वाले निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग की विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत प्रतिमाह पेंशन देती है। इसमें योजना का लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके पास 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र हो।
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18 साल से कम आयु वाले विकलांगजनों के लिए अब तक कोई अनुदान योजना संचालित नहीं थी। इससे कम आय वर्ग वाले अभिभावकों को ऐसे बच्चों के भरण पोषण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

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18 साल की उम्र तक प्रतिमाह मिलेंगे 500 रुपए

disabled child parents will got allowance.

इसे देखते हुए अब समाज कल्याण विभाग की विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत जन्म से विकलांग बच्चों को 18 साल की उम्र तक प्रतिमाह 500 रुपए भत्ता दिया जाएगा।

सहायक जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि इस योजना के आवेदन फार्म विभाग में उपलब्ध हैं। आवेदन फार्म जिला समाज कल्याण कार्यालय और विकासखंड स्तर पर सहायक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से मिलेंगे।

यह है जरूरी
- बच्चे की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र
- अभिभावक की मासिक आय 4000 रुपए से अधिक न हो
- बच्चे का आयु प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्ट्रर की नकल
- आवेदन पर प्रधान, पंचायत मंत्री या तहसीलदार से प्रमाणित अभिभावक और बच्चे का फोटो
- तहसीलदार स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र
- अभिभावक की बैंक पास बुक की फोटो कापी खाता संख्या के साथ

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