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नामांकन से पहले प्रत्याशियों का बैंक में खुलेगा चालू खाता

Tue, 18 Jan 2022 01:06 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 18 Jan 2022 01:06 AM IST
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Dense fog and cold increased people's trouble in Doon and surrounding areas
देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव में नामांकन से पहले सभी प्रत्याशियों को बैंक में एक अलग से चालू खाता खोलना होगा। जिसके माध्यम से ही निर्वाचन संबंधित खर्चे व अनुदान को प्राप्त किया जा सकेगा। इस संबंध में सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने सभी बैंकों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर निर्देश दिए।
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डीएम डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाला प्रत्याशी किसी एक व्यक्ति या फर्म को निर्वाचन अवधि के दौरान एक बार 10 हजार रुपये तक की धनराशि ही नकद भुगतान कर सकता है। किसी व्यक्ति एवं फर्म को 10 हजार रुपये का नकद भुगतान किए जाने की समय-सीमा पूरी होने के बाद संबंधित पार्टी से अन्य लेनदेन चेक एवं ड्रफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे। बैंक खातों से 10 हजार रुपये की धनराशि तक नकद जमा एवं निकासी की जा सकती है। इतना ही नहीं राजनीतिक पार्टीयों को एक लाख रुपये से अधिक की धनराशि जमा करने एवं निकासी की सूचना नोडल अधिकारी व्यय को देनी होगी। बैंक प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि अचानक किसी खाते में बढ़ने वाले लेनदेन पर भी नजर रख उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बैठक में नोडल अधिकारी व्यय, मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नितिका खंडेलवाल, अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, संयुक्त मजिस्ट्रेट आकांशा सिंह, एलडीएम अभिषेक व्यास, उप कोषाधिकारी राजीव गुप्ता, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत आदि मौजूद रहे।
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