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देहरादूनः मलिन बस्ती वाले भी जमा करेंगे ऑनलाइन हाउस टैक्स, कैंप भी लगेंगे

Fri, 08 Nov 2019 03:38 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal सुनीत द्विवेदी, अमर उजाला, देहरादून
सुनीत द्विवेदी, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Fri, 08 Nov 2019 03:38 PM IST
सार

  • नगर निगम क्षेत्र की 129 मलिन बस्तियों के 40 हजार परिवारों से होनी है टैक्स, लोगों की सहूलियत के लिए  
  • नगर निगम की ओर से मलिन बस्ती का डाटा हो रहा अपलोड
  • टैक्स जमा कराने के लिए नहीं लगाने होंगे निगम के चक्कर 

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Dehradun: slums will also submit online house tax
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

नगर निगम क्षेत्र की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग भी ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे। कर अनुभाग की ओर से मलिन बस्तियों का डाटा अपलोड किया जा रहा है। पेपरलेस व्यवस्था इसी महीने लागू हो जाएगी। हालांकि लोगों की सहूलियत के लिए शिविर लगाकर ऑनलाइन टैक्स भी जमा कराया जाएगा। बता दें कि मौजूदा समय में नगर निगम क्षेत्र में 129 मलिन बस्तियां हैं। इनमें 40 हजार परिवारों से हाउस टैक्स की वसूली की जानी है। 

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नगर निगम प्रशासन ने हाउस टैक्स अनुभाग को पूरी तरह से पेपरलेस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम के आईटी विभाग की टीम इस पर काम कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक अभी इसका ट्रॉयल चल रहा है। इस महीने राजपुर, अधोईवाला, अजबपुर कलां, कांवली, धर्मपुर समेत 129 मलिन बस्ती में रहने वाले परिवार भी नगर निगम की वेबसाइट के जरिये अपना हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे। बस्तियों के 40 हजार परिवारों को हाउस टैक्स जमा करने से पहले अपने सभी दस्तावेज (आधार, बिजली, पानी का बिल आदि) नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 

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कुछ इस तरह कर सकेंगे दस्तावेज अपलोड 

नगर निगम की वेबसाइट WWW.nagarnigamdehradun.com पर जाकर ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स का विकल्प दिखाई देगा। इस पर लॉगिन करने के बाद अपना प्रोफाइल बनाना होगा। जिसमें अपने दस्तावेज स्कैन कर उसमें अपलोड करने होंगे। इसके बाद हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे। 

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र को पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है। अब हाउस टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह से पेपरलेस किया जा रहा है। इस पर काम चल रहा है। इसी महीने इसे लागू कर दिया जाएगा। अन्य लोगों के साथ ही मलिन बस्ती में रहने वाले लोग भी बगैर नगर निगम आए हाउस टैक्स जमा करा सकेंगे।
- सुनील उनियाल गामा, मेयर 

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