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देहरादूनः पैसिफिक मॉल प्रबंधन को संशोधित नोटिस जारी, कभी भी हो सकता है सील

Sat, 25 Jan 2020 11:51 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sat, 25 Jan 2020 11:51 AM IST
सार

  • प्रबंधन की ओर से 40 लाख रुपये जमा कराने पर नगर आयुक्त ने 4.49 करोड़ रुपये की वसूली का संशोधित नोटिस किया जारी
  • जुर्माना वसूलने को नीलाम हो सकती है पैसिफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की संपत्ति 

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Dehradun: fine on Pacific Mall
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

पैसिफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का पैसिफिक मॉल कभी भी सील हो सकता है। शुक्रवार को नगर निगम प्रशासन ने पैसिफिक प्रबंधन से जुर्माना समेत हाउस टैक्स की 4.49 करोड़ रुपये की वसूली का संशोधित नोटिस जारी किया है। ऐसे में निगम की ओर से जुर्माना वसूलने के लिए पैसिफिक मॉल की नीलामी करने की संभावना है। 

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भवन कर (हाउस टैक्स) में हेराफेरी करने पर बृहस्पतिवार को नगर निगम ने मॉल के बाहर नोटिस चस्पा कर प्रबंधन से चल संपत्तियों का चार फरवरी तक ब्योरा मांगा गया था। इसमें जुर्माना समेत हाउस टैक्स की राशि 4.89 करोड़ थी, लेकिन पैसिफिक प्रबंधन की ओर से 40 लाख रुपये जमा करा दिए गए हैं।
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जिस पर शुक्रवार को नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय के आदेश पर पैसिफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को 4.49 करोड़ रुपये का संशोधित नोटिस जारी किया गया है। उनका कहना है कि अगर पैसिफिक द्वारा चार फरवरी को चल संपत्ति के जरिये हाउस टैक्स वसूल नहीं होता है तो निगम पैसिफिक मॉल की अचल संपत्तियों के संबंध में भी ऐसी ही कार्रवाई कर सकता है।
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सेल्फ असेसमेंट में गड़बड़ी करने की बात सामने आई

पैसिफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने सेल्फ असेसमेंट (स्वकर निर्धारण प्रपत्र) में गड़बड़ी कर हाउस टैक्स में हेराफेरी की थी। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से दोबारा शहर के 50 प्रतिष्ठानों द्वारा भरे गए सेल्फ असेसमेंट फार्म की जांच कराई गई थी। जिसमें से पैसिफिक मॉल प्रबंधन समेत 15 प्रतिष्ठानों द्वारा सेल्फ असेसमेंट में गड़बड़ी करने की बात सामने आई थी। 

नगर आयुक्त ने बीते छह दिसंबर को खुद मामले की सुनवाई की। उन्होंने पैसिफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. को टैक्स में आ रहे अंतर को चार गुना जुर्माने के साथ 4,89,92,032 रुपये जमा करने का आदेश दिया था। इसके बाद पैसिफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. प्रबंधन सिविल कोर्ट गया था, जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने छह जनवरी तक निगम में टैक्स जमा करने के आदेश दिया था। इसके बार प्रबंधन हाईकोर्ट गया, जहां न्यायाधीश ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। 

सूत्रों के मुताबिक पैसिफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने जिला न्यायालय में जहां हाउस टैक्स की धनराशि जुर्माने के साथ जमा करने की बात कही है। वहीं, हाईकोर्ट में प्रबंधन ने निगम की ओर से जुर्माने के साथ बनी 4.89 करोड़ की धनराशि जमा कराने में असमर्थता जताई है। वहीं, पैसिफिक मॉल के मीडिया प्रभारी शिवम त्रिवेदी का कहना है कि मामला कोर्ट में है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसका पालन करेंगे। 
 
पैसिफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को संशोधित नोटिस जारी किया गया है। जिसमें चार फरवरी तक सभी चल संपत्तियों का ब्योरा मांगा गया है, जिससे नगर निगम जुर्माना वसूल सके। अगर इससे पूर्व जुर्माना सहित पूरी राशि जमा करा दी जाती है तो प्रकरण समाप्त हो जाएगा। अन्यथा अचल संपत्ति की नीलामी की जाएगी। 
- विनय शंकर पांडेय, नगर आयुक्त  

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