फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dehradun: Encroachment removed from 18 religious establishments

देहरादून: 18 धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण हटाए गए, बाकी गुरुवार को हटेंगे 

Thu, 22 Oct 2020 12:47 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 22 Oct 2020 12:47 AM IST
विज्ञापन
Dehradun: Encroachment removed from 18 religious establishments
- फोटो : फाइल फोटो

देहरादून में धार्मिक प्रतिष्ठानों के 18 अतिक्रमण बुधवार हटाए गए, जबकि शेष अतिक्रमण बृहस्पतिवार को हटाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने 34 धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण चिह्नित किए थे, जिन्हें बुधवार तक का समय दिया गया था। अब बाकी धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण को प्रशासन की टीम खुद हटाएगी।  

विज्ञापन


एसडीएम सदर गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि शहर के 22 मंदिर के अलावा छह मजार, तीन गुरुद्वारा व एक कब्रिस्तान अतिक्रमण के दायरे में था। बीते दिनों प्रशासन ने धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण को खुद ही ध्वस्त करने के लिए बुधवार तक का समय दिया था। इसी कड़ी में सुबह से ही धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। इस दौरान प्रशासन की टीम ने निरीक्षण भी किया।
विज्ञापन


एसडीएम ने बताया कि 12 मंदिर, तीन गुरुद्वारा, दो मजिस्द और एक मजार का अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया है। शेष पर बृहस्पतिवार को कार्रवाई होगी। अभियान शुरू करने से पहले हटाए गए अतिक्रमण को भी देखा जाएगा। अभियान में किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने बताया कि बुधवार को दर्शनी गेट क्षेत्र के आठ अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। शेष अतिक्रमण बृहस्पतिवार को तोड़े जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


त्यागी रोड के व्यापारियों को मिला स्टे
अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान में त्यागी रोड के व्यापारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों को स्टे दे दिया है। व्यापारियों को अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए बृहस्पतिवार तक को समय मिला था। हालांकि काफी संख्या में व्यापारियों ने अतिक्रमण को खुद ही तोड़ दिया है। वहीं, दूसरी ओर टास्क फोर्स के अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय ने बताया कि अभी तक उन्हें हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed