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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dehradun DM order after Labor Unrest and Protest Section 163 Imposed in Selaqui-SIDCUL Industrial Zone

Dehradun: श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन के बाद डीएम सख्त, सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू

Sun, 17 May 2026 06:35 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 17 May 2026 06:35 PM IST
सार

कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं। जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है।

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Dehradun DM order after Labor Unrest and Protest Section 163 Imposed in Selaqui-SIDCUL Industrial Zone
डीएम सविन बंसल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।

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बता दें कि कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
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कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय कर दिया गया है और औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
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आदेश के अनुसार, सेलाकुई व सिडकुल क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी, डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तु लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। ईंट, पत्थर या हिंसा में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का संग्रह करना भी प्रतिबंधित किया गया है। बिना अनुमति नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों व अन्य वाहनों के समूह में जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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