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देहरादूनः पुराने 60 वार्डों को हाउस टैक्स पर 15 जनवरी के बाद नहीं मिलेगी छूट
Mon, 13 Jan 2020 11:01 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Mon, 13 Jan 2020 11:01 AM IST
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अगर आपने अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है तो जल्द करा दें। 15 जनवरी के बाद पुराने 60 वार्डों में हाउस टैक्स पर दी जा रही 20 प्रतिशत छूट खत्म हो जाएगी। वहीं, नए 40 वार्डों में व्यावसायिक भवनों पर कॉमर्शियल हाउस टैक्स जमा करने पर मिल रही 25 प्रतिशत की छूट 31 जनवरी के बाद खत्म कर दी जाएगी।
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नगर निगम प्रशासन की ओर से पुराने 60 वार्डों में हाउस टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। जो 15 जनवरी से खत्म हो जाएगी। वहीं, 72 नए गांवों के निगम में शामिल होने के बाद बने 40 वार्डों में कॉमर्शियल हाउस टैक्स जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। हालांकि यह छूट 31 जनवरी तक तक कायम रहेगी।
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बता दें कि निगम की ओर से नए वार्डों में बने व्यावसायिक भवनों पर हाउस टैक्स की दरें लागू कर दी हैं। पक्का एवं कच्चा भवन, प्लाट की श्रेणी के आधार पर उनसे टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा सड़क की चौड़ाई के आधार पर भी हाउस टैक्स की दरें तय की गई हैं।
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15 जनवरी के बाद पुराने 60 वार्ड में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट खत्म कर दी जाएगी। जल्द ही वार्डों में शिविर लगाकर हाउस टैक्स वसूला जाएगा। उम्मीद है कि निगम 75 करोड़ रुपये हाउस टैक्स वसूली का लक्ष्य हासिल कर लेगा।
- विनय शंकर पांडेय, नगर आयुक्त