उत्तराखंड में मैगी पर बैन हटेगा या नहीं, फैसला आज
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उत्तराखंड में मैगी की बिक्री के मामले में आज फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार से मिले पत्र में मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार निर्णय लेने संबंधी निर्देश के बाद राज्य सरकार इस पर विचार करेगी।
राज्य सरकार ने इस वर्ष तीन जून को मैगी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके दो दिन बाद ही केंद्र सरकार ने भी देशभर में मैगी के उत्पादन और खरीद-फरोख्त प्रतिबंधित कर दी थी।
राज्य सरकार का मैगी पर लगाया गया बैन 30 सितंबर को खत्म हो चुका है। लेकिन, केंद्र सरकार से बैन होने के कारण प्रदेश में मैगी की बिक्री नहीं हो रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने मैगी की बिक्री को लेकर केंद्र से दिशा-निर्देश मांगे थे।
सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में केंद्र सरकार
कुछ दिन पूर्व केंद्र सरकार ने पत्र भेजकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार को मुंबई हाईकोर्ट का फैसला लागू करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ओमप्रकाश ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मुंबई हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कई राज्य मैगी से बैन हटा चुके हैं। मैगी बनाने वाली कंपनी ने पंतनगर स्थित प्लांट से उत्पादन भी शुरू कर दिया है। हालांकि प्रदेश में किसी भी तरह से मैगी की बिक्री फिलहाल प्रतिबंधित है।