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अब 42 तक मिल सकेगी सरकारी नौकरी

Thu, 20 Feb 2014 11:11 AM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 20 Feb 2014 11:11 AM IST
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decision of cabinet meeting
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में बुधवार देर तक चली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
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कैबिनेट ने उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत उत्तराखंड सेवाओं में भर्ती आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष की गई है।

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वहीं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाले 15 लाख लोन की राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। कैबिनेट ग्रामीण पर्यटन विकसित करने का फैसला लिया है।

पर्यटन आवासीय अनुदान योजना भी

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कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश के प्रभावित जनपदों में आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए पर्यटन आवासीय अनुदान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

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यह योजना जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के प्रभावित क्षेत्र में लागू होगी। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन, जो लाभार्थियों का चयन करेगी। यह योजना अगले 5 वर्षों तक के लिए लागू रहेगी।

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योजना के तहत पर्यटन आवासीय इकाई निर्माण हेतु पूंजी निवेश का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 लाख रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसमें दो वर्ष तक ब्याज नहीं देना होगा। इसके बाद 4 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देय होगा।

पर्यटन विभाग वहन करेगा ब्याज

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कैबिनेट ने उत्तराखंड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना (पर्यटन ग्राम क्लस्टर योजना) के तहत पर्यटन की दृष्टि से विशेष आकर्षण रखने वाले ग्रामों को विलेज क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा।

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योजना तीन श्रेणियों में होगी, पहली श्रेणी में न्यूनतम 03 गांव, अधिकतम 10 गांव होंगे। दूसरी श्रेणी में एकल ग्राम (चयन समिति द्वारा घोषित पर्यटन ग्राम) तथा तीसरी श्रेणी में व्यक्तिगत (केवल उपरोक्त घोषित पर्यटन ग्राम अथवा पर्यटन ग्राम समूह में निवासरत व्यक्ति) को रखा गया है।

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इस योजना में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन विकास योजना के तहत सभी लाभ दिये जाएंगे। बैंक ऋण पर प्रथम दो वर्ष की अवधि में केवल 4 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना होगा। शेष ब्याज पर्यटन विभाग वहन करेगा।

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एकल ग्रामों को 50 लाख रुपए तथा ग्राम समूहों को अधिकतम 2 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है।

महिलाओं को प्रशिक्षण व मानदेय

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उत्तराखण्ड राज्य की निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी आजीविका में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के उददेश्य से मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना शुरू करने का निर्णय।

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प्रथम चरण में 15 सौ निराश्रित एवं विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा का आधार प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

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समस्त निर्बल वर्ग की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे, जिसमें प्रशिक्षण के दौरान एक हजार रुपए मानदेय के रूप में दिये जाएंगे।

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प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए आर्थिक सहयोग के रूपए में 50 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी।

होमगार्ड व पीआरडी जवानों के लिए खुला पिटारा

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उत्तराखण्ड प्रदेश होमगार्डस कल्याण कोष नियमावली में होमगार्ड जवानों के साथ ही पी.आर.डी. जवानों को भी शामिल किया जाएगा। वर्तमान में एक करोड़ सत्तर लाख अस्सी हजार रुपए कोष में जमा है।

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संशोधित नियमावली के अनुसार डयूटी स्थल पर आने-जाने के 24 घंटे के अन्तर्गत मृत्यु होने की दशा में एक लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, जो पहले 10 हजार रुपए था।

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साथ ही डयूटी/प्रशिक्षण से सीधे चिकित्सालय में भर्ती होने पर चिकित्सालय में भर्ती होने पर चिकित्सालय में इलाज की अवधि तक मृत्यु होने पर भी एक लाख रुपए की धनराशि मिलेगी।

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ड्यूटी के दौरान स्थायी अपंगता होने पर वास्तविक व्यय भार के आधार पर 75 हजार रुपए, सामान्य डयूटी में घायल होने पर वास्तविक व्यय के आधार पर 50 हजार रुपए, गंभीर एवं असाध्य बीमारी होने की स्थिति में वास्तविक व्यय के आधार पर 50 हजार रुपए की धनराशि दी जायेगी।

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प्राकृतिक आपदा होने पर संबंधित अधिकारी की संस्तुति व आकलन के आधार पर अधिकतम 50 हजार रुपए की धनराशि दी जायेगी।

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अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूरी करने पर सेवानिवृत्ति के समय न्यूनतम 10 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा करने पर 50 हजार रुपए की धनराशि दी जायेगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले

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- बिन्दुखत्ता (नैनीताल) को नगर पालिका का दर्जा देने का निर्णय। इससे क्षेत्र की 56130 जनसंख्या लाभान्वित होगी।
- राज्य में पी.टी.सी-डिस्मैच कन्सलटेंसी प्रा.लि. के सहयोग से तकनीकी शिक्षण संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने का निर्णय।

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- उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग का गठन करने का निर्णय। लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के समस्त सीधी भर्ती के पदों पर लागू होगा। आयोग में एक अध्यक्ष तथा दो अनाधिक सदस्य होंगे, जो छ: वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त किये जायेंगे।

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- एस.एस.बी. (प्रशिक्षित) गुरिल्लाओं की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए समिति गठित। समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त अध्यक्ष, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण, प्रमुख सचिव/सचिव युवा कल्याण को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि ईको टास्क फोर्स की दो और कंपनियां स्थापित की जाएगी, जिसमें एस.एस.बी. (प्रशिक्षित) गुरिल्लाओं को रोजगार के अवसर दिये जाएंगे।

पढ़ें, हाइब्रिड बीज से गेहूं की जगह उग आई 'खतरनाक' घास

- सचिवालय लेखा संवर्ग के अन्तर्गत एक अतिरिक्त अनुभाग एवं उप सचिव (लेखा) के एक पद सृजन का प्रस्ताव।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति 05 किलोग्राम खाद्यान्न के अतिरिक्त एक किलोग्राम प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड मोटा अनाज। उपभोक्ताओं को पौष्टिक भोजन एवं प्रदेश के कृषकों को उनकी उपज का उचित लाभकारी मूल्य दिलाए जाने के उद्देश्य से मोटा अनाज के रूप में मंडुवा उपलब्ध कराने का निर्णय।

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- जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में निवासरत अनुवाल समुदाय के अन्तर्गत कुल 49 जातियां एवं तहसील मुनस्यारी में निवासरत 142 जातियों (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर) को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने का निर्णय।

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