{"_id":"5a2bdd0e4f1c1b96698b80a9","slug":"woman-cheated-with-the-bank","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":" इस महिला की चालाकी के सामने बैंक भी खा गया धोखा, तीसरी बार दिया चकमा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
इस महिला की चालाकी के सामने बैंक भी खा गया धोखा, तीसरी बार दिया चकमा
ब्यूरो/अमर उजाला, नानकमत्ता
Updated Sat, 09 Dec 2017 06:29 PM IST
विज्ञापन
धोखा
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नानकमत्ता में एक महिला की चालाकी के सामने बैंक भी धोखा खा गया। महिला तीन बैंकों को चकमा दे चुकी है, लेकिन तीसरी बार मामला सामने आया तो... पढ़िए पूरी खबर
विज्ञापन
दो बैकों में पहले से ही बंधक जमीन की फर्जी खसरा खतौनी और बैंकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाकर महिला किसान ने तीसरे बैंक से भी पांच लाख का ऋण ले लिया।
विज्ञापन
जानकारी होने पर शाखा प्रबंधक ने पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर दी। पुलिस के कार्रवाई न करने पर शाखा प्रबंधक ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने महिला किसान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
बैंक में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर पांच लाख रुपये का लिया ऋण
money
थाना पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय के 156(3) सीआरपीसी के आदेश के तहत सुनपहर थाना और तहसील खटीमा निवासी बलदेव कौर पत्नी इकबाल सिंह के खिलाफ बैंक में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर पांच लाख रुपये का ऋण लेने के आरोप में धारा 420 आइपीसी में मुकदमा दर्ज किया।
बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थानीय शाखा प्रबंधक रोहिताष जिंदल ने न्यायालय में अर्जी देकर आरोप लगाया कि बलदेव कौर ने बैंक में खसरा नंबर 41/4 रकवा 5.874 हेक्टेयर भूमि बंधक रखकर पांच लाख का ऋण लिया है। जांच में पाया गया कि उक्त भूमि 2011 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सितारगंज में तीन लाख एवं 2013 में बैक ऑफ इंडिया सितारगंज में चार लाख रुपये में गिरवी रखी गई थी।
महिला ने दोनों बैंकों का फर्जी अनापत्ति तथा नकली खसरा खतौनी बनाकर उनकी बैंक से ऋण ले लिया। शाखा प्रबंधक के प्रार्थना का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने पुलिस को महिला किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने आदेश दिए। प्रभारी थाना अध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थानीय शाखा प्रबंधक रोहिताष जिंदल ने न्यायालय में अर्जी देकर आरोप लगाया कि बलदेव कौर ने बैंक में खसरा नंबर 41/4 रकवा 5.874 हेक्टेयर भूमि बंधक रखकर पांच लाख का ऋण लिया है। जांच में पाया गया कि उक्त भूमि 2011 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सितारगंज में तीन लाख एवं 2013 में बैक ऑफ इंडिया सितारगंज में चार लाख रुपये में गिरवी रखी गई थी।
महिला ने दोनों बैंकों का फर्जी अनापत्ति तथा नकली खसरा खतौनी बनाकर उनकी बैंक से ऋण ले लिया। शाखा प्रबंधक के प्रार्थना का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने पुलिस को महिला किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने आदेश दिए। प्रभारी थाना अध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।