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नाबालिग से दुराचार के दोषी को दस साल कैद

Fri, 06 May 2016 03:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 06 May 2016 03:41 AM IST
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ten year jail in rape case.
कोर्ट - फोटो : demo

नाबालिग को ब्लैकमेल कर उससे दुराचार के दोषी ब्यूटी पार्लर के मालिक को अदालत ने दस साल की कैद एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 2014 का है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रेमनगर में ब्यूटी पार्लर के मालिक मोहम्मद आसिम निवासी ग्राम डुंडा खैरी थाना नैहडोर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश ने बहला फुसलाकर एक नाबालिग से दुराचार किया। इस बीच आरोपी ने नाबालिग की कुछ तस्वीरें खींची, जिन्हें वह इंटरनेट पर डालने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने लगा।
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अदालत ने पाया दोषी
नाबालिग ने अभिभावकों से आपबीती बताई तो परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विशेष न्यायाधीश पोक्सो नीना अग्रवाल की अदालत में हुई सुनवाई में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर की ओर से आरोप साबित करने के लिए छह गवाह और आरोपी की ओर से खिंची गई अश्लील फोटो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई।
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सबूतों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने दोषी को दस साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी पांच अगस्त वर्ष 2014 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में है।

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