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नाबालिग से गैंगरेप: दोषियों को 20-20 साल की कैद
अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर
Updated Thu, 10 Apr 2014 04:50 PM IST
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नाबालिग सहित तीन युवकों द्वारा सामूहिक रेप के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माने की रकम पीड़िता को मिलेगी। वहीं मामले में आरोपी नाबालिग का केस बीते सप्ताह किशोर न्यायालय में भेजा गया था, जो विचाराधीन है।
एक नाबालिग भी था रेप में शामिल
विकास खंड के एक गांव में बीती होली के दिन गांव के ही दो युवकों और एक नाबालिग ने एक लड़की से बलात्कार किया था। रेप करने के बाद पीड़िता के साथी की पिटाई भी की थी।
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अपर न्यायालय में न्यायाधीश अली ने सुनवाई करते हुए गत सप्ताह नाबालिग के मामले को किशोर न्यायालय को सौंप दिया था जबकि दो अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था।
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बुधवार को अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ ही 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एचएस कलसी ने की।