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कोर्ट के आदेश पर मां-बेटे पर मुकदमा, जानिए पूरा मामला

Sun, 25 Jun 2017 07:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लक्सर
ब्यूरो/अमर उजाला, लक्सर Updated Sun, 25 Jun 2017 07:18 PM IST
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police made fir against mother and son after court order
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हरिद्वार में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मां और बेटे पर मुकदमा दर्ज किया है।  मामला जमीन विवाद को लेकर है।

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जानकारी के अनुसार, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बसेड़ी निवासी गुलबहार पुत्र जमील ने पिछले दिनों कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसके नाना शकूर सफी और गफूर हैं। जिनमें शफी का निकाह मकसूदी से हुआ था। इनकी तीन संतानें थी।

गफूर का विवाह वकीला के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद गफूर की मौत हो गई थी। उसके बाद वकीला का निकाह उसके नाना शकूर के साथ कर दिया गया था। वकीला एवं गफूर को कोई संतान नहीं थी।
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गफूर की मौत के बाद उसकी बसेड़ी स्थित भूमि वकीला के नाम विरासत के आधार पर दर्ज हो गई थी। उसके नाना शकूर से वकीला का निकाह होने के बाद उनकी तीन संतानें हुई थीं। कोर्ट को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि उसके पिता जमील करीब 15 वर्षों से उसके नाना शकूर के पास बसेड़ी गांव में ही रह रहे थे।
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वकीला की मौत दिसंबर 2009 में होने के बाद प्रार्थी के नाना शकूर व उसके पिता जमील वकीला की भूमि खाता संख्या 154 व 154 अ और अन्य भूमि पर खेती कार्य करते चले आ रहे हैं। आरोप है कि हनीफा पत्नी असगर निवासी घीसूपुरा व उसके बेटे खुर्शीद पुत्र असगर ने चकबंदी अधिकारियों से सांठ-गांठकर व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली।


मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी मां बेटे के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश लक्सर कोतवाली पुलिस को दिए हैं। मामले में आरोपी बनाए गए चकबंदी सीओ, एसीओ व कानूनगो और लेखपाल को दोषी पाए जाने पर मामले में शामिल किए जाने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए गए हैं।

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