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9 साल पहले तमंचा लेकर घूम रहा था, अब मिली कड़ी सजा
अमर उजाला, ऋषिकेश
Updated Tue, 26 Nov 2013 07:01 PM IST
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शस्त्र अधिनियम के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोष साबित होने पर आरोपी को एक साल का कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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गश्त के दौरान पकड़ा
22 फरवरी, 2004 को चंद्रभागा क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस गश्त पर थी। इसी बीच श्मशान घाट की तरफ से आ रहा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर सकपकाया और भागने का प्रयास किया।
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संदेह होने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से एक 12 बोर का देसी तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए।
शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने 25 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। तहकीकात के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मंगलवार को मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई।
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कोर्ट ने आरोपी मनोज कुमार निवासी शाहपुर, बटावली, मेरठ (उत्तर प्रदेश) को शस्त्र अधिनियम में दोषी करार देते हुए एक साल का कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।