परिचितों ने किया था गैंगरेप, 3 आरोपी दोषी करार
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गैंग रेप के एक मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों की सजा पर 11 जून को फैसला होगा। मामले में एक अन्य आरोपी अब तक पकड़ा नहीं जा सका है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घरों में काम करने वाली एक महिला 19 मार्च 2011 की रात घर लौट रही थी। चकराता रोड पर उसे परिचित सुरेंद्र शर्मा मिला।
सुरेंद्र गांधी रोड स्थित होटल परमार में काम करता था। महिला के पति ने कुछ समय पूर्व उसे छोड़ दिया था और वह इसी होटल में काम करता था।
पीड़िता ने खुद बुलाया एंबुलेंस
महिला झांसे में आकर सुरेंद्र के साथ चली गई। आरोप था कि होटल में सुरेंद्र, उसके साथी त्रिलोक, सोबन सिंह और बिहारी ने महिला से दुराचार किया।
अधिवक्ता अशोक उभान ने बताया कि घटना की रात होलिका दहन था और सभी आरोपी नशे में धुत थे। देर रात उनके सोने के बाद पीड़िता ने सुरेंद्र के मोबाइल से 108 को फोन किया था। इसके बाद 108 एंबुलेंस ने उसे घर पहुंचाया था।
अगली सुबह पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सुरेंद्र, त्रिलोक और सोबन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। बिहारी अब तक फरार है। अदालत ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना। उन्हें 11 जून को सजा सुनाई जाएगी।