विधायक हत्याकांड में पूर्व सांसद डीपी यादव दोषी करार
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करीब 23 साल पहले चुनावी रंजिश में हुई दादरी विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या के मामले में सीबीआई अदालत ने पूर्व सांसद डीपी यादव समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत सजा पर 10 मार्च को फैसला सुनाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के दादरी में रेलवे फाटक के पास विधायक महेंद्र सिंह भाटी और उदय प्रकाश आर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
घटना में विधायक के ड्राइवर देवेंद्र, गनर वेदराम कौशिक और उदय प्रकाश आर्य घायल हुए थे। घटना के बाद अनिल कुमार भाटी ने दादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार हमलावर प्रकाश पहलवान को चुनाव में खड़ा करने से नाराज थे।
1993 में सीबीआई को सौंपी गई जांच
इस मामले की जांच 10 अगस्त 1993 को सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ सात नवंबर 1996 को आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से पूर्व सांसद डीपी यादव, उसके रिश्तेदार करण यादव, प्रणीत भाटी, पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला को शनिवार को दोषी करार दिया गया। जबकि, महाराज सिंह, औलाद अली, जयपाल गुर्जर व तेजपाल भाटी की पहले ही मौत हो चुकी है।
यादव नहीं हुए पेश
डीपी यादव खराब स्वास्थ्य के आधार पर शनिवार को अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में दिए प्रार्थनापत्र में उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी हार्ट सर्जरी हुई है। अदालत ने यादव को नौ मार्च तक पेश होने का आदेश दिया। वहीं, अन्य तीनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल देहरादून भेज दिया गया।