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गलत मैसेज वायरल करने वालों की पड़ सकती है नौकरी में खलल
Updated Mon, 23 Jul 2018 02:16 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
सोशल मीडिया पर वैमनस्य फैलाने वाले मैसेज पोस्ट या फारवर्ड करने वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाना मुश्किल होगा। यही नहीं, विदेश यात्रा, पासपोर्ट अन्य काम भी इस कारण अटक सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन कामों में पुलिस सत्यापन की जरूरत पड़ती है, उनमें ऐसे लोगों की निगेटिव रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने स्थानीय अभिसूचना इकाइयों (एलआईयू) को विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि पुलिस मुख्यालय की ओर से शनिवार को सोशल मीडिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। एडीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने इस तरह के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अब पुलिस ने और सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। एडीजी ने बताया कि इस संबंध में जिन कामों के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत पड़ती है, उनके ऐसे लोगों की रिपोर्ट निगेटिव भेजी जाएगी, जो इस तरह के मैसेज वायरल करते हैं। ऐसी सेवाओं जिनमें पुलिस सत्यापन की जरूरत पड़ती है उनमें पासपोर्ट, वीजा, सरकारी नौकरी, ठेकेदारी का लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस आदि शामिल हैं। इसके अलावा कुछ शिक्षण संस्थान भी पुलिस सत्यापन कराते हैं।
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सोशल मीडिया पर वैमनस्य फैलाने वाले मैसेज पोस्ट या फारवर्ड करने वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाना मुश्किल होगा। यही नहीं, विदेश यात्रा, पासपोर्ट अन्य काम भी इस कारण अटक सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन कामों में पुलिस सत्यापन की जरूरत पड़ती है, उनमें ऐसे लोगों की निगेटिव रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने स्थानीय अभिसूचना इकाइयों (एलआईयू) को विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि पुलिस मुख्यालय की ओर से शनिवार को सोशल मीडिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। एडीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने इस तरह के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अब पुलिस ने और सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। एडीजी ने बताया कि इस संबंध में जिन कामों के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत पड़ती है, उनके ऐसे लोगों की रिपोर्ट निगेटिव भेजी जाएगी, जो इस तरह के मैसेज वायरल करते हैं। ऐसी सेवाओं जिनमें पुलिस सत्यापन की जरूरत पड़ती है उनमें पासपोर्ट, वीजा, सरकारी नौकरी, ठेकेदारी का लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस आदि शामिल हैं। इसके अलावा कुछ शिक्षण संस्थान भी पुलिस सत्यापन कराते हैं।
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