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गैर इरादतन हत्या में सात साल का कारावास
Updated Thu, 01 Feb 2018 02:12 AM IST
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ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर के मुताबिक रायपुर के भगत सिंह कालोनी निवासी नरेन्द्र यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आठ अक्तूबर की रात साढे़ आठ बजे उसका भांजा राहुल पुताई का काम कर रहा था। इसी बीच आरोपी बंटी उर्फ राजेश थापा अपने साथियों के साथ ऑटो में वहां पहुंचा। उधार की रकम का तकादा किया तो राहुल ने बाद में आने का अनुरोध किया। इसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। आरोप है कि मारपीट के दौरान बंटी ने चाकू मारकर राहुल को लहूलुहान कर दिया। उपचार के दौरान राहुल की मौत हो गई। अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुरुबक्श सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाह प्रस्तुत किए गए। अदालत ने बंटी उर्फ राजेश को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर के मुताबिक रायपुर के भगत सिंह कालोनी निवासी नरेन्द्र यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आठ अक्तूबर की रात साढे़ आठ बजे उसका भांजा राहुल पुताई का काम कर रहा था। इसी बीच आरोपी बंटी उर्फ राजेश थापा अपने साथियों के साथ ऑटो में वहां पहुंचा। उधार की रकम का तकादा किया तो राहुल ने बाद में आने का अनुरोध किया। इसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। आरोप है कि मारपीट के दौरान बंटी ने चाकू मारकर राहुल को लहूलुहान कर दिया। उपचार के दौरान राहुल की मौत हो गई। अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुरुबक्श सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाह प्रस्तुत किए गए। अदालत ने बंटी उर्फ राजेश को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।