प्रचार करना पड़ा शाहरुख खान पर भारी, अब जाना पड़ेगा कोर्ट
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एक टीवी उपभोक्ता ने डिश टीवी के प्रचार में जनता को धोखा देने के विरुद्ध प्रभारी सत्र न्यायाधीश रुद्रपुर की अदालत में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान सहित तीन लोगों के खिलाफ निगरानी वाद दर्ज किया। अदालत ने शाहरुख खान सहित तीनों को 13 अप्रैल 2016 को अदालत में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है।
नगर निवासी काशिफ अली ने एसीजेएम सविता चमोली की अदालत में अपने वकील अमरीश अग्रवाल के माध्यम से अभिनेता शाहरुख खान पुत्र ताज मोहम्मद खान मुंबई, डिश टीवी के एक्जीक्यूटिव अरुण कपूर, डिश टीवी के विक्रेता टिम्मी रुद्रा इंटरप्राइजेज काशीपुर के खिलाफ वाद कायम किया है। वाद में कहा कि उसके टीवी पर केबल नेटवर्क नहीं आ रहा था।
वह सेटटॉप बॉक्स के लिए बाजार गया। उसने अभिनेता शाहरुख खान का एक विज्ञापन देखा। जिसमें लिखा था सेट टॉप बाक्स का मतलब डिश टीवी। इस विज्ञापन से प्रभावित होकर उसने रुद्रा इंटरप्राइजेज के मालिक टिम्मी के पास 5 फरवरी को एडवांस जमा कराया। अगले दिन 6 फरवरी को एक व्यक्ति सेट टॉप लगाने उसके घर पहुंचा। उसके साथ एक बड़ी सी छतरी और एंटीना था।
लोगों को गुमराह कर रहे शाहरूख
उससे पूछने पर बताया गया कि यह सेट टॉप छतरी सहित लगता है। तब उसने दुकानदार को फोन कर कहा कि छतरी वाली मशीन यह सेटेलाइट रिसीवर होती है। सेट टॉप बाक्स कनवेटर होता है।
तब दुकानदार ने कहा कि उसके एक्जीक्यूटिव आफिसर ने उनको बताया कि सेट टॉप बाक्स का मतलब भी डिश टीवी है। वादी ने कहा कि शाहरुख खान एयर सेटेलाइट रिसीवर को सेट टॉप बाक्स के नाम पर बेचकर लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अदालत ने सुनवाई के बाद 16 फरवरी को वाद को खारिज कर दिया।
काशिफ अली ने एसीजेएम के निर्णय के खिलाफ अपने वकील अमरीश अग्रवाल के माध्यम से प्रभारी सत्र न्यायाधीश रुद्रपुर राहुल गर्ग की अदालत में निगरानी वाद दर्ज किया। अदालत ने सुनवाई के बाद शाहरुख खान सहित तीनों आरोपियों को 13 अप्रैल 2016 को उनकी अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया है।